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<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग को मिले 10 प्रतिशत आरक्षण के एक मामले में छात्रों को इसका लाभ लेने से रोक दिया है. मामला महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल कॉलेजों में इस साल के दाखिले से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देते हुए

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